धारा 7 से 8 अध्याय 4 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

अध्याय-4

मादक द्रव्यों / ई०एन०ए०/ औद्योगिक अल्कोहल एवं खाली बोतलों का परिवहन

एवं पारगमन

7. मादक द्रव्यों/ई०एन०ए०/औद्योगिक अल्कोहल का परिवहन एवं पारगमन-

(1) बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से बिहार के बाहर किसी स्थान पर सड़क द्वारा यदि मादक द्रव्य या ई०एन०ए०/औद्योगिक अल्कोहल का पारेषण परिवहित किया जा रहा हो तो आयुक्त उत्पाद द्वारा घोषित प्रवेश बिन्दु अथवा निकास बिन्दु से ऐसे पारेषण को अनिवार्यतः गुजरना होगा। चालक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वाहन का प्रभारी हो प्रवेश के समय प्रपत्र-EL-3 (क) में आवेदन जमा करने के पश्चात् प्रपत्र EL-3 (ख) में ऐसे प्रवेश बिन्दु पर पारगमन पास प्राप्त करेगा।

(2) प्रपत्र EL-3 (ख) में निर्गत पारगमन पास संबंधित चालक अथवा वाहन का प्रभारी बिहार राज्य के गंतव्य के अन्तिम निकास बिन्दु पर प्रथम प्रवेश स्थल के तिथि एवं समय से 24 घंटे के अंदर प्रत्यर्पित करेगा। इसमें असफल होने पर चालक अथवा वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के अध्याय-VI के प्रावधानों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(3) प्रत्येक ऐसा वाहन, जो बिहार राज्य से होकर पारगमन कर रहा हो, राज्य में प्रवेश करने पर, पारगमन पारक निर्गत करने के समय, उत्पाद आयुक्त द्वारा यथाविहित फीस के भुगतान पर अपने खर्च से जी०पी०एस० समर्थित डिजिटल लॉक लगवायेगा।

(4) मादक द्रव्यों को बोतल बंद करने के लिए खाली बोतलों का परिवहन अथवा बिहार राज्य की सीमा से परिवहन डिजिटल लॉक युक्त वाहन से किया जायेगा। विफल होने पर अधिनियम के अध्याय-VI के प्रावधानों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(5) अधिनियम की धारा-73 के अधीन किसी अधिकारी को परिवहन को अवरोधन करने की शक्ति होगी, चालक अथवा वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति को प्रवेश चेक पोस्ट पर निर्गत परिगमन पास और अन्य कागजात जो पारेषण से संबंधित हो की मॉग कर सकता है, और उस पर यथोचित संदेह होने पर वाहन को विलंबित, पूछताछ एवं जॉच कर सकता है और ऐसे जॉच एवं पूछताछ में आयुक्त उत्पाद के निर्देश, अथवा अधिनियम के प्रावधान अथवा इस नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर कागजात, सवारी, जानवर अथवा मादक द्रव्य को जब्त कर सकेगा, और अधिनियम के अध्याय-VI के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा।

8. वहन या परिवहन में वाहनों का दुर्घटना या खराब होने के संबंध-

(1) मादक द्रव्य ले जाने वाले वाहन या सवारी की दुर्घटना या खराब हो जाने पर चालक या वाहन प्रभारी या वाहन मालिक घटना की जानकारी निश्चित रूप से शीघ्र ही स्थानीय उत्पाद पदाधिकारी/पुलिस अधिकारी को देगा। इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब होने पर उसके द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।

(2) जब किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी घटना की जानकारी प्राप्त हो जाय तो वह तुरंत स्थानीय मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के अधिकारी को रिपोर्ट प्रतिवेदित करेगा, जो ऐसे सूचना की प्राप्ति पर घटना स्थल का शीघ्र अवलोकन करेगा तथा यदि मादक द्रव्य की क्षति हुई हो तो स्थल का फोटोग्राफ लेकर मादक द्रव्य के क्षति का विवरणी तैयार करेंगा।

(3) इसके बाद उत्पाद अधिकारी विस्तृत वस्तु तालिका तैयार करेगा और संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को एक प्रतिवेदन सुपूर्द करेगा। यदि मालिक द्वारा मादक द्रव्य को किसी अन्य सवारी में अंतरित करना संभव न हो अथवा यदि वह मादक द्रव्यों का स्कंध प्राप्त नहीं करना चाहता हो तो सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के प्रतिवेदन पर ऐसे स्कंध को समाहर्त्ता द्वारा राज्यसात कर लिया जायगा और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विनष्ट कर दिया जाएगा।

 

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