
अध्याय 2
विनिर्माणशालाओं का विनियमन
3. औद्योगिक अल्कोहल का विनिर्माणशाला-
(1) नई उत्पाद नीति एवं पूर्ण मद्यनिषेध को अग्रसर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत विनियमों और निर्देशों का विनिर्माणशालाओं द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
(2) विनिर्माणशाला राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगी।
(3) उत्पाद आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई विनिर्माणशाला प्लांट में कोई परिवर्तन अथवा कोई अन्य स्थायी साधित्री / प्लांट / मशीनरी नहीं जोड़ेगी अथवा हटाएगी। परिवर्तन, जुड़ाव या प्रतिस्थापन के लिए ऐसा आवेदन समाहर्त्ता के माध्यम से दिया जाएगा। ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन फार्म EL-1 (क) में किया जाएगा। समाहर्त्ता, उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, फार्म EL-1 (ख) में अनुमति जारी करेगा। उत्पाद आयुक्त द्वारा अनुमोदित यह परिवर्तन नक्शा में जोड़ा जाएगा ।
(4) प्रत्येक विनिर्माणशालाओं का स्वामी (प्रोपराइटर) लिखित रूप में 15 दिन पूर्व, उस तिथि की सूचना जिस तिथि को विनिर्माण कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव देता हो और कम से कम एक माह की पूर्व सूचना, जब उसका प्रचालन रोकना हो, समाहर्त्ता को देगा।
4. औद्योगिक अल्कोहल और मादक द्रव्यों के निर्यात, परिवहन तथा पारगमन के लिए परमिट, पारक दिया जाना-
बिहार राज्य में विनिर्मित औद्योगिक अल्कोहल एवं मादक द्रव्य का संचलन अथवा परिवहन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगाः-
(i) निर्यात परमिट, विनिर्माणकर्त्ता द्वारा आयुक्त उत्पाद को वैध आयात पारक समर्पित करने के बाद निर्गत किया जाएगा। आयात पारक और प्रपत्र EL-2 (क) में आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त उत्पाद 1 माह तक की वैधता अवधि के लिए प्रपत्र EL-2 (ख) में निर्यात पारक देने पर विचार करेंगे;
(ii) निर्यात पारक निर्गत करने के फलस्वरूप विनिर्माण इकाई पर प्रतिनियुक्त मद्यनिषेध अधिकारी, विनिर्माण केन्द्र से गंतव्य तक औद्योगिक अल्कोहल या मादक द्रव्यों की अपेक्षित मात्रा परिवहन के लिए विनिर्माता को अधिकृत करते हुए परिवहन पारक परिवहन के तारिख को निर्गत करेगा। इस प्रकार निर्गत पास की वैधता अवधि विभाग से निर्गत निर्यातादेश के अवधि के अंतर्गत होगा;
(iii) विनिर्माण करने वाली इकाई पर प्रतिनियुक्त उत्पाद अधिकारी जी०पी०एस० समर्थित डिजिटल रूप ताला बंद वाहन में औद्योगिक अल्कोहल का संचलन सुनिश्चित करेगा;
(iv) निर्गत परिवहन पारक के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा;
(v) विभाग के सम्यक अनुमोदन के पश्चात् प्रणाली को ऑनलाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए आयुक्त उत्पाद सक्षम होंगे;
5. प्रपत्र, प्रारूप आदि का संशोधन करने की शक्ति-
विभाग के अनुमोदन के पश्चात् आयुक्त उत्पाद सम्पूर्ण मद्यनिषेध एवं उत्पाद शासन प्रणाली को "ऑनलाइन" करने या किसी अन्य उद्देश्य से प्रपत्र, प्रारूप आदि को विहित करने, परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा विलोपित करने हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।