
अध्याय-13
प्रकीर्ण।
25. निरसन एवं व्यावृति।-
(1) उस तिथि के तात्कालिक प्रभाव से जिस तिथि को यह नियमावली प्रवृत अधिसूचना संख्या 470 एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919, अधिसूचना संख्या-471 एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919, बिहार मशालेदार देशी शराब (विनिर्माण एवं विक्रय) मशालेदार देशी शराब/विदेशी शराब वीयर और मिश्रित शराब दूकान) नियमावली, 2007, बिहार बीयर (आयात और विक्रय) नियमावली, 2000, बिहार शराब (मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1994 निरसित समझी जाएंगी।
(2) किसी ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई या किए जाने हेतु आशयित कोई कार्रवाई अथवा दी गई कोई अनुज्ञप्ति, जहाँ तक इस नियमावली या अधिनियम से असंगत न हों, इस नियमावली से संबंधित प्रावधानों के अधीन किया गया, की गई अथवा दिया गया समझा जाएगा।