धारा 11 अध्याय 6 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

धारा 11 अध्याय 6 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

अध्याय-6

छावनी क्षेत्र मामले

11. सी०एस०डी० (कैंटीन भंडार विभाग) कैंटीन हेतु सैनिक पारेषण-

(1) सभी मादक द्रव्य, जो सैन्य बलों द्वारा चलाए जाने वाले सी०एस०डी० कैंटीन के प्रयोजनार्थ एक स्थान से अन्य स्थान पर जाने हेतु अपेक्षित हो, का परिवहन सेना अनुरक्षण में किया जायेगा।

(2) सैनिकों के केवल ऐसे सी०एस०डी० कैंटीन को किसी मदिरा या मादक द्रव्य को भंडारण करने की स्वीकृति दी जाएगी जो छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिसूचित छावनी क्षेत्र, मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स स्टेशन के भीतर अवस्थित हो।

(3) सैन्य बल के किसी कर्मी अथवा सैन्य बलों का किसी सेवानिवृत कर्मी को छावनी अधिनियम, 2006 एवं अन्य अधिसूचना के अधीन घोषित छावनी क्षेत्र, मिलिट्री एवं एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मदिरा का उपभोग करने अथवा लेकर जाने अथवा रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(4) ऐसे स्थानों पर परिवहन, संग्रहण और लेखा संधारण हेतु विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेगा।

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