धारा 5 से  29 अध्याय 2 (निर्वसीयती उत्तराधिकार) साधारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

धारा 5 से 29 अध्याय 2 (निर्वसीयती उत्तराधिकार) साधारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

अध्याय 2

निर्वसीयती उत्तराधिकार

साधारण

5. अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू होना -

यह अधिनियमं निम्नलिखित को लागू होगा-

(i) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43 ) की धारा 21 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39 ) द्वारा विनियमित होता है;

(ii) ऐसी किसी सम्पदा को जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई किसी प्रसंविदा या करार के निबन्धनों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबन्धनों द्वारा किसी एकल वारिस को अवजनित हुई है;

(iii) वलियम्म तंबुरान कोविलगम् सम्पदा और पैलेस फण्ड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा 29 जून, 1949 को प्रख्यापित उद्घोषणा (1124 के 9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है।

6. सहदायिकी सम्पत्ति में के हित का न्यागमन –

(1) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ पर और से, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में, सहदायिक की पुत्री -

() जन्म से उसी ढंग में अपने अधिकार में सहदायिक होगी, जैसे पुत्र,

() को सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार होगा, जैसा उसे होता, यदि वह पुत्र होता,

() उक्त सहदायिकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन होगी, जैसे पुत्र का दायित्व है।

और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का कोई निदेश सहदायिक की पुत्री के निर्देश को शामिल करने वाला माना जायेगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई चीज सम्पत्ति के किसी विभाजन या वसीयती विन्यास को, जो दिसम्बर, 2004 के 20वें दिन के पूर्व किया गया है, शामिल करके किसी विन्यास या अन्य संक्रमण को प्रभावित नहीं करेगी या अविधिमान्य नहीं बनायेगी।

(2) कोई सम्पत्ति, जिसमें महिला हिन्दू उपधारा (1) के परिणामस्वरूप हकदार होती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व की घटना के साथ धारण की जायेगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुये भी वसीयती विन्यास द्वारा उसके द्वारा व्ययन करने योग्य सम्पत्ति मानी जायेगी।

(3) जहाँ हिन्दू की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के बाद होती है वहाँ मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा, यथास्थिति, निगमित होगा और उत्तरजीविता के द्वारा नहीं; और सहदायिकी सम्पत्ति विभाजित की गयी मानी जायेगी, मानों विभाजन हुआ था और, -

() पुत्री को वही अंश आवंटित किया जाता है, जो पुत्र को आवंटित किया जाता है,

() पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री का अंश, जिसे वे प्राप्त करते, यदि वे विभाजन के समय जीवित रहते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र के या ऐसे पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवी सन्तान को आवंटित किया जायेगा, और

() पूर्व मृत पुत्र के या पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत सन्तान का अंश, जिसे ऐसी सन्तान प्राप्त करता, यदि वह विभाजन के समय जीवित रहता या रहती, पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के, यथास्थिति के पूर्व मृत सन्तान की सन्तान को आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण -

इस धारा के प्रयोजनों के लिये हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित सम्पत्ति में वह अंश समझा जायेगा जो उसे विभाजन में मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु में अव्यवहित पूर्व सम्पत्ति का विभाजन किया गया होता इस बात का विचार किये बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के बाद, कोई न्यायालय पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह प्रपितामह से किसी बकाया ऋण की वसूली के लिये एकमात्र हिन्दू विधि के अधीन पवित्र कर्तव्य के आधार पर किसी ऐसे ऋण का उन्मोचन करने के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के हिन्दू विधि के अधीन पवित्र आबद्धता के आधार पर कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा :

परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के पूर्व लिये गये किसी ऋण के मामले में. इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई चीज -

() पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध, यथास्थिति, कार्यवाही करने के लिये किसी लेनदार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, या

() किसी ऐसे ऋण के सम्बन्ध में या की तुष्टि में किये गये किसी अन्य संक्रमण को प्रभावित नहीं करेगा और कोई ऐसा अधिकार या अन्य संक्रमण उसी ढंग में और उसी विस्तार तक पवित्र कर्तव्य के नियम के अधीन प्रवर्तनीय होगा, जैसे यह प्रवर्तनीय होता, मानों हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रवर्तित किया गया है।

स्पष्टीकरण -

खण्ड () के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" को पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र को, यथास्थिति निर्दिष्ट करने वाला माना जायेगा, जिसे हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ पूर्व जन्मा था या दत्तक लिया गया था।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई चीज उस विभाजन को लागू नहीं होगी, जो दिसम्बर, 2004 के 20वें दिन के पूर्व हुआ था।

स्पष्टीकरण-

इस धारा के प्रयोजनों के लिये "विभाजन" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16 ) के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन, न्यायालय के डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है।]

7. तरवाड, तावषि, कुटुम्ब, कबरु या इल्लम की सम्पत्ति में हित का न्यागमन -

(1) जब कि कोई हिन्दू जिसे यदि यह अधिनियम पारित किया गया होता तो मरुमक्कत्तायम या नंबूदिरी विधि लागू होती इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अपनी मृत्यु के समय, यथास्थिति, तरवाड, तावषि या इल्लम् की सम्पत्ति में हित रखते हुए मरे तब सम्पत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उतराधिकार द्वारा न्यागत होगा, मरुमक्कत्तायम् या नंबूदिरी विधि के अनुसार नहीं

स्पष्टीकरण -

इस उपधारा के प्रयोजन के लिए तरवाड, तावषि या इल्लम् की सम्पत्ति में हिन्दू का हित, यथास्थिति, तरवाड, तावषि या इल्लम् की सम्पत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति, तरवाड, तावषि या इल्लम् के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस सम्पत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अपने को लागू मरुमक्कत्तायम या नंबूदिरी विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं तथा ऐसा अंश उसे बांट में आत्यंतिकतः दे दियां गया समझा जाएगा।

(2) जबकि कोई हिन्दू, जिसे यदि वह अधिनियम पारित किया गया होता तो अलियसन्तान विधि लागू होती इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अपनी मृत्यु के समय, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरू की सम्पत्ति में अविभक्त हित रखते हुए मरे तब सम्पत्ति में उसका अपना हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती, या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, अलियसन्तान विधि के अनुसार नहीं

स्पष्टीकरण -

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कुटुम्ब या कवरु की सम्पत्ति में हिन्दू का हित, के यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरु की सम्पत्ति में अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवरु के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस सम्पत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अलियसन्तान विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं तथा ऐसा अंश उसे बाँट में आत्यंतिकतः दे दिया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई स्थानम्दार मरे तब उसके द्वारा धारित स्थानम् सम्पत्ति उस कुटुम्ब के सदस्यों को जिसका वह स्थानम्दार है और स्थानम्दार के वारिसों को ऐसे न्यागत होगी मानो स्थानम् सम्पत्ति स्थानम्दार और उसके उस समय जीवित कुटुम्ब के सब सदस्यों के बीच स्थानम्दार की मृत्यु के अव्यवहित पूर्व व्यक्तिवार तौर पर विभाजित कर दी गई थी और स्थानम्दार के कुटुम्ब के सदस्यों और स्थानम्दार के वारिसों को जो अंश मिले उन्हें वे अपनी पृथक् सम्पत्ति के तौर पर धारित करेंगे।

स्पष्टीकरण -

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थानम्दार के कुटुम्ब के अन्तर्गत उस कुटुम्ब की, चाहे विभक्त हो या अविभक्त हर वह शाखा आएगी जिसके पुरुष सदस्य यदि अधिनियम पारित किया गया होता तो किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर स्थानम्दार के पद पर उत्तरवर्ती होने के हकदार होते।

8. पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम-

निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की | सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :-

() प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;

() द्वितीयत:, यदि वर्ग 1 में वारिस हों तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;

() तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा () अन्ततः, यदि कोई गोत्रज हो तो मृतक के बन्धुओं को।

9. अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम -

अनूसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारियों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होंगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।

10. अनूसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण -

निर्वसीयत की सम्पत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी :-

नियम 1 - निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा।

नियम 2 - निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक-एक अंश मिलेगा।

नियम 3 - निर्वसीयत के हर एक पूर्वमृत पुत्र की या हर एक पूर्वमृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा।

नियम 4 - नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण -

(i) पूर्वमृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को ( या सब विधवाओं को मिलाकर) और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हों, और उसके पूर्वमृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हों;

(ii) पूर्वमृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जायगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो

11. अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण –

अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसीयत की सम्पत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले

12. गोत्रजों और बन्धुओं में उत्तराधिकार का क्रम -

गोत्रजों और बंधुओं में, यथास्थिति, उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा-

नियम 1 - दो वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी उपरली ओर की डिग्रियाँ अपेक्षातर कम हों या हों ही नहीं।

नियम 2 – जहां कि उपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान हों या हों ही नहीं उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा, जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षातर कम हों या हों ही नहीं।

नियम 3 - जहां कि नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई- -सा भी वारिस दूसरे से अधिमान का हकदार हो वहां वे दोनों साथ-साथ अंशभागी होंगे।

13. डिग्रियों की संगणना -

(1) गोत्रजों या बन्धुओं के बीच उत्तराधिकार क्रम के अवधारण के प्रयोजन के लिए निर्वसीयत से, यथास्थिति, उपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के अनुसार वारिस के सम्बन्ध की संगणना की जाएगी।

(2) उपरली डिग्री और निचली डिग्री की संगणना निर्वसीयत को गिनते हुए की जाएगी।

(3) हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है चाहे उपरली चाहे निचली

14. हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी -

(1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण -

इस उपधारा में "सम्पत्ति" के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोगं द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों हों, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पत्ति को लागू नहीं होगी जो दान अथवा बिल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि, दान, बिल या अन्य लिखत अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन ऐसी सम्पत्ति में निर्बन्धित सम्पदा विहित करते हों

15. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम –

( 1 ) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू - नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :-

() प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को;

() द्वितीयत, पति के वारिसों को;

() तृतीयतः माता और पिता को;

() चतुर्थतः, पिता के वारिसों को तथा

() अन्ततः माता के वारिसों को।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

() कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के ( जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी; तथा

() कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के ( जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री या अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी।

16. हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति-

धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसीयत की सम्पत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात् :-

नियम 1- -धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अन्तर्गत हों, वे साथ-साथ अंशभागी होंगे।

नियम 2- यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या पुत्री अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती

नियम 3 - धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (), () और () और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की सम्पत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि सम्पत्ति, यथास्थिति, पिता की या माता की या पति की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् उस सम्पत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता।

17. मरुमक्कत्तायम और अलियसन्तान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबन्ध -

धाराओं 8, 10, 15 और 23 के उपबन्ध उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो यदि यह अधिनियम पारित किया गया होता तो मरुमक्कत्तायम विधि या अलियसन्तान विधि द्वारा शसित होते, ऐसे प्रभावशील होंगे मानो-

(i) धारा 8 के उपखण्डों () और () के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्-

" () तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में किसी का कोई वारिस हो तो उसके सम्बन्धियों को चाहे वे गोत्रज हों या बन्धु हों।"

(ii) धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड () से लेकर () तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्-

" () प्रथमत:, पुत्रों और पुत्रियों को (जिनके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) और माता को;

() द्वितीयतः, पिता और पति को;

() तृतीयतः, माता के वारिसों को;

() चतुर्थतः, पिता के वारिसों को; तथा

() अन्ततः पति के वारिसों को।";

(iii) धारा 15 की उपधारा (2) का खण्ड () लुप्त कर दिया गया हो;

(iv) धारा 23 लुप्त कर दी गई हो।

उत्तराधिकार से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध

18. पूर्णरक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है—

निर्वसीयत से पूर्णरक्त सम्बन्ध रखने वाले वारिसों को अर्धरक्त सम्बन्ध रखने वाले वारिसों पर अधिमान प्राप्त होगा यदि उस सम्बन्ध की प्रकृति सब प्रकार से वही हो

19. दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग -

यदि दो या अधिक वारिस निर्वसीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे सम्पत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पायेंगे-

() इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबन्धित के सिवाय व्यक्तिवार, कि शाखावार आधार पर लेंगे; और

() सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे।

20. गर्भस्थित अपत्य का अधिकार-

जो अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात् जीवित पैदा हुआ हो उसके निर्वसीयत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा होता; और ऐसी दशा में विरासत निर्वसीयत की मृत्यु की तारीख से उसमें निहित समझी जाएगी।

21. सम-सामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा -

जहां कि दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हों जिनमें यह अभिनिश्चित हो कि उनमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं और रहा तो कौन सा, वहां जब तक प्रतिकूल साबित किया जाए, सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।

22. कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार -

(1) जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् निर्वसीयती को किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जानेवाले किसी कारबार में के हित में अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिसों को न्यागत हों और ऐसे वारिसों में से कोई उस सम्पत्ति या कारबार में अपने हित के अन्तरण की प्रस्थापना करे वहां ऐसे अन्तरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा

(2) मृतक की सम्पत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अन्तरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी हो तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के, या उससे आनुषंगिक सब खर्ची को देने का दायी होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिस हों तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे।

स्पष्टीकरण -

इस धारा में "न्यायालय" से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर वह स्थावर सम्पत्ति आस्थित है या कारबार किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

23. निवास -गृह के बारे में विशेष उपबन्ध -

[ हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ]

24. पुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाएँ विधवा होने के नाते विरासत प्राप्त कर सकेंगी—

[ हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 द्वारा विलोपित]

25. हत्या करने वाला निरर्हित होगा-

जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है वह हत व्यक्ति की सम्पत्ति या ऐसी किसी अन्य सम्पत्ति को, जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निरर्हित होगा।

26. संपरिवर्तितों के वंशज निरर्हित होंगे -

जहां कि कोई हिन्दू उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् धर्म- संपरिवर्तन के कारण हिन्दू रह गया हो या रहे वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात् पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिन्दू सम्बन्धियों में से किसी की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निरर्हित होंगे सिवाय जब कि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले, हिन्दू हों

27. उत्तराधिकार जबकि वारिस निरर्हित हो -

यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निरर्हित हो तो वह सम्पत्ति ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसीयती के पूर्व मर चुका हो।

28. रोग, त्रुटि आदि से निरर्हता होगी -

कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटि या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबन्धित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वह कोई क्यों हो, निरर्हित होगा।

राजगामित्व

29. वारिसों का अभाव –

यदि निर्वसीयती ऐसा कोई वारिस पीछे छोड़े जो उसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उत्तराधिकार में पाने के लिए अर्ह हो तो ऐसी सम्पत्ति सरकार को न्यागत होगी और सरकार को उन सब बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिनके अध्यधीन वारिस होता

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