
जहां किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, समय के किसी विनिर्दिष्ट क्षण पर सुरक्षा प्रक्रिया लागू की गई है वहां ऐसा अभिलेख, समय के ऐसे क्षण से सत्यापन के समय तक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख समझा जाएगा।
कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक एक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक समझा जाएगा, यदि
(i) चिह्नक सृजन डाटा, चिह्नक लगाने के समय, हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और न कि किसी अन्य व्यक्ति के और
(ii) चिह्नक सृजन डाटा, ऐसी अनन्य रीति में भंडारित किया गया और लगाया गया था, जो विहित की जाए । स्पष्टीकरण – अंकीय चिह्नक की दशा में, चिह्नक सृजन डाटा से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है ।
(1-2. 2009 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्रतिस्थापित (27-10-2009 से प्रभावी)
केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति विहित कर सकेगी:
परंतु ऐसी सुरक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को विहित करते समय केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक परिस्थितियों, संव्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी, जो वह समुचित समझे ।]